नई दिल्ली, 05 जनवरी: बांग्लादेश सरकार ने 50 न्यायिक अधिकारियों को भारत के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने वाली गजट को रद्द कर दिया है। बांगलादेश के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्रालय ने रविवार को एक सर्कुलर जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी।
पहले, 30 दिसंबर को जारी गजट में 50 न्यायिक अधिकारियों को 10 से 20 फरवरी, 2025 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब यह गजट बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रद्द कर दिया गया है।
पूर्व में जारी नोटिफिकेशन में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय सरकार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी खर्चों को वहन करेगी। यह कार्यक्रम 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान हुए द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा था, जिसके तहत बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे।
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