बेंगलुरु, 4 जनवरी: बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है। अतुल ने पिछले महीने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
अतुल के वकील पोन्नन्ना ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं की है, लेकिन जो भी शर्तें लगी हैं, उस पर विचार करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अपीलीय अदालत में अपील करेंगे। उनके दूसरे वकील विनय सिंह ने भी कहा कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है और वे आदेश का विश्लेषण करेंगे।
पुलिस ने दिसंबर में सुभाष के भाई की शिकायत के बाद उनकी पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, निकिता ने पूछताछ के दौरान दावा किया था कि अतुल ही उसे परेशान करता था।
34 वर्षीय अतुल सुभाष, जो एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर थे, ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत दी थी।
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